C.B.I. और SSP के खिलाफ अवमन्नावाद हाईकोर्ट मे दायर।

 मुजफ्फरपुर जिले के 6 वर्षीय खुशी का अपहरण फरवरी, 2021 में हुआ था, जिसका अनुसंधान बिहार पुलिस कर रही थी लेकिन अनुसंधान ठीक नही होने के कारण अपहरण कांड का अनुसंधान पटना हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को मुजफ्फरपुर पुलिस से CBI को सौंपा था एवम कोर्ट ने CBI को आदेश दिया था कि प्राथमिकता के आधार पर इस केस का अनुसंधान करेंगे लेकिन 15 महीना के बाद भी कोई नतीजा पर CBI नही आई वही दूसरी तरफ कोर्ट ने SSP मुज़फ़्फ़रपुर को भीबआदेश दिया था कि इस कांड में जितने भी अनुसंधानकर्ता एवं supervising officer रहे है सबको चिन्हित करें और उचित कारवाई करे लेकिन एसएसपी ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नही किया। जिसको अनुपालन करवाने के लिए अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार ने हाइकोर्ट में अवमन्नावाद दायर किया।

विदित हो कि मुजफरपुर जिला के ब्रम्हपुरा थाना क्षेत्र के परमरिया टोला के राजन साह के 6 वर्षीय पुत्री खुशी का अपहरण उसके घर के सामने से ही 16 फरवरी 2021 कर लिया गया था, जिसके संबंध में ब्रहमपुरा थाना में अपहरण को कांड दर्ज करवाया गया था। खुशी को ढूँढने के लिए खुशी के पिता राजन साह ने अथक प्रयास किया था लेकिन नहीं मिला पुलिस प्रशासन का भी दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जिसके बाद खुशी के पिता ने पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता ओम प्रकाश कुमार से सम्पर्क किया जिसके बाद अधिवक्ता ने अपहृत खुशी को खोजबीन एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा निक्ष्यक्ष जॉच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। हाईकोर्ट में मुजफरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा कई प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया जिसमें कोर्ट को आश्वासन दिया जा रहा था कि जल्द ही पुलिस अपहृत खुशी को खोज लेगी लेकिन तब तक अपहरण का लगभग 24 माह बीत चुका था।

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